उत्तराखंड उच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को सील किए गए मदरसों को खोले जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की एकलपीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए राज्य सरकार द्वारा बिना मान्यता प्राप्त किए मदरसों का संचालन नही करने के निर्देश जारी किए है।
आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वे जिला मानियरिटी ऑफिसर को शपथ पत्र देकर यह सुनिश्चित कराए कि जब तक उन्हें सरकार से मदरसे चलाने की अनुमति नही मिलती उनके द्वारा मदरसों का संचालन नही किया जाएगा।
आपकों बता दे कि हरिद्वार के मदरसा जामिया व अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में चल रहे मदरसों को सील कर दिया है जबकि उनके द्वारा राज्य सरकार के पास मदरसों को चलाने के आवेदन किया गया है। लेकिन बोर्ड बैठक नही होने से उन्हें मान्यता मिल पाई है।

